मध्य प्रदेशराज्य

बांग्लादेशी तस्कर मामून पर लगाई रासुका

इंदौर
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने महिलाओं पर अनैतिक अत्याचार करने वाले आदतन अपराधी विजय कुमार उर्फ आमरूल को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) में निरूद्ध करने के आदेश जारी किए हैं।

विजय कुमार उर्फ आमरूल पिता विमलदत्त उर्फ तफज्जुर मामून, निवासी वर्तमान पता शाही लीला अपार्टमेंट रूम नंबर 109, ओचोला रोड़ अलकापुरी नाला सुपाडा ईस्ट महाराष्ट्र द्वारा बांग्लादेशी महिलाओं को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करवाकर उनसे देह व्यापार कराता है। मामून क्षेत्र में अपना दबदबा व दहशत बरकरार रखने के लिए महिलाओं पर अनैतिक अत्याचार करने, उनके परिवारजन को परेशान करना, महिलाओं को ब्लैकमेल करता था। मामून भारत देश में आतंक का पर्याय बन चुका है। वह न केवल भारत की प्रभूता के लिए घातक है अपितु अनावेदक के आतंक से सामान्य जन मानस के साथ-साथ व्यवसायी, महिला, कमजोर वर्ग के लोग भी भयग्रस्त होकर अनावेदक के विरूद्ध रिपोर्ट नहीं करते हैं।

मामून के द्वारा महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर उनके साथ अनैतिक कार्य करने के लिए मजबूर करना एवं स्वयं के स्वार्थ के लिए उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेलना जैसा अपराध किया गया है। उसके विरुद्ध थाना विजय नगर एवं संयोगितागंज में तीन गंभीर अपराध दर्ज हैं। मामून ने अपराध में साथ देने वाले साथियों की गैंग बना रखी है, जिसमें अवैध रूप से बांग्लादेश से महिलाओं को खरीद फरोख कर मानव तस्करी करते हुए भारत देश की सीमा में प्रवेश करवाना, इसके बाद भय कारित करते हुये उनसे अनैतिक देह व्यापार करवाता है।

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