मध्य प्रदेशराज्य

जाति प्रमाणपत्र नहीं दिया तो नामांकन होगा निरस्त

भोपाल
नगरीय निकाय चुनावों में इस बार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को केवल जाति के कालम को भरना ही अनिवार्य नहीं होगा बल्कि जाति प्रमाणपत्र भी लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले उम्मीदवारों का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र में जाति का स्पष्ट उल्लेख दिए गए स्थान पर करना आवश्यक है। केवल अनुसूूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य लिख देना या प्रारुप में मुद्रित इन शब्दों के सामने केवल सही का निशान लगा देना पर्याप्त नहीं है। वास्तवित जाति, वर्ग का उललेख यदि न किया गया हो तो ऐसा करने को कहा जाए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति ली जाए। जाति प्रमाणपत्र नहीं देने पर नामांकन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन द्वारा निर्धारित प्रारुप में जाति प्रमाणपत्र लगाना होगा। जाति प्रमाणपपत्र के संबंध में न्यायालय केआदेंशों का अध्ययन करना आवश्यक होगा।

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