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नीट पीजी की 1456 खाली सीटों के लिए अब काउंसलिंग नहीं-SC

नई दिल्ली
 सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2021 में खाली पड़ी 1456 सीटों को भरने के लिए स्पेशल राउंड काउंसलिंग कराने की गुहार वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि नीट पीजी 2021 सेशन के लिए हुई काउंसलिंग के बाद अभी भी 1456 सीटें खाली हैं और ऐसे में कैंडिडेट्स के लिए एक स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग होनी चाहिए। इस अर्जी का मेडिकल काउंसलिंग कमिटी ने विरोध किया था।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि जब केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एकमत से मिलकर यह फैसला लिया है कि अब काउंसलिंग नहीं होगी तो फिर इस फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता है। मेडिकल एजुकेशन की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे पब्लिक हेल्थ प्रभावित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में रिलीफ का हकदार नहीं है इस तरह की रिलीफ से पब्लिक हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन प्रभावित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।

इससे पहले नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग के लिए एक और मौका दिेए जाने की अर्जी पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने हलफनामा दायर कर कहा था कि जो सॉफ्टवेयर नीट पीजी 2021 ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए इस्तेमाल होता है वह बंद किया जा चुका है। अब स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग की पीजी 2021 की 1456 सीटें भरना संभव नहीं है ।एमसीसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि भारत सरकार ने नीट पीजी 2022 सेशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है और जुलाई में काउंसलिंग होगी।

ऐसे में नीट पीजी 2021 सेशन के लिए सामानांतर प्रक्रिया नहीं चल सकती है। इस मामले में दाखिल किए गए याचिका में अब देर हो चुकी है। अब नीट पीजी 2021 के लिए काउंसलिंग संभव नहीं है और इससे 2022 की प्रक्रिया प्रभावित होगी और दो सेशन की काउंसलिंग साथ साथ नहीं चल सकती है। बुध‌वार को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिलिंग कमिटी की इस बात को लेकर जमकर खिंचाई की थी कि नीट पीजी की सीटें खाली है और इससे क्वालिफाइड डॉक्टरों की कमी हो रही है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग की इजाजत दी जाए ताकि आवेदक खाली सीटों के लिए काउंसलिंग में बैठ सकें।

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