मध्य प्रदेशराज्य

7 जून तक लाइसेंसी हथियार करें जमा नहीं तो हो सकती है FIR

भोपाल

पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता के चलते प्रदेश के सभी जिलों में लाइसेंसी हथियार जमा नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त हो सकती है। पुलिस मुख्यालय ने जमा होने वाले सभी हथियारों का रिकॉर्ड तलब किया है। यदि किसी ने लाइसेंसी हथियार जमा नहीं किया होगा तो उस पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है। इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं।

सभी जिलों में 7 जून तक लाइसेंसी हथियार जमा करने की तारीख दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में हथियार थानों में जमा नहीं होने की जानकारी पुलिस मुख्यालय तक पहुंची।  इस जानकारी के बाद पुलिस मुख्यालय एक्टिव हो गया है। अब सभी जिलों से लाइसेंस और हथियारों की जानकारी तलब कि हैं, साथ ही जिन्होंने हथियार जमा कर दिए हैं, उनकी डिटेल्स भी मांगी गई है। जिन्होंने हथियार जमा नहीं किये उन पर क्या एक्शन लिया गया, यह भी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बताना होगा। हालांकि सात जून के बाद दो और दिन की कुछ जिलों में मोहलत दी गई है।  कुछ दिन की और मोहलत दी गई है। अब इससे ज्यादा मोहलत नहीं दी जाएगी। इस समय अवधि तक लाइसेंसी हथियार जमा हो गए तो ठीक हैं, नहीं तो बाकी के हथियार जमा करने पर वाजिब कारण नहीं होने पर उनके खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है।

इसलिए ज्यादा सख्ती
पंचायत के पिछले कुछ चुनावों में ग्वालियर-चंबल के साथ ही बुंदेलखंड के हिस्सों में हिंसा हुई थी, जिनमें हथियारों का उपयोग हुआ था। इसके चलते पुलिस इस बार ज्यादा सख्ती के साथ चुनाव में लाइसेंसी और अवैध हथियारों को लेकर करेगी। इसलिए जमा होने वाले हथियारों की जानकारी भोपाल तक बुलाई जा रही है।

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