मध्य प्रदेशराज्य

निर्वाचन के लिए सुनिश्चित करें आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध: एसपी

टीकमगढ़
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुभाष कुमार द्विवेदी तथा एसपी श्री प्रषांत खरे ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन एवं नगरीय निकाय निर्वाचन संबंधी समस्त तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री एसके मालवीय, अपर कलेक्टर श्री अभय सिंह ओहरिया, एएसपी श्री एमएल चैरसिया, एसडीएम टीकमगढ़ श्री सीपी पटेल, बल्देवगढ़ श्री सौरभ मिश्रा, जतारा श्री संजय जैन, डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अभिजीत सिंह, एडीओपी एवं थाना प्रभारी, समस्त आरओ/एआरओ, सीईओ जनपद, सीएमओ, निर्वाचन से संबंधित नोडल अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर श्री द्विवेदी ने कहा कि अधिकारी स्व-प्रेरणा से अपने सभी निर्धारित दायित्व समय-सीमा में पूर्ण करायें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी निर्वाचन संबंधी कार्यों का पूरी सजगता और संवेदनषीलता से निर्वहन करें, इसमें लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाही होगी। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए समय-समय पर जारी निदेर्शों का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी निर्वाचन संबंधी कार्यों का पूरी सजगता और संवेदनषीलता से निर्वहन करें। उन्होंने जिले के समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि चुनाव आयोग के हर बिन्दु का अधिकारी गंभीरता से अध्ययन कर लें, पिछले चुनाव की तुलना में अपने आप को यह सुनिश्चित न करें कि अभी तक कई चुनाव करा लिये है, इसको भी करा लेंगे। चुनाव आयोग हर चुनाव में नये-नये बिन्दुओं, दिशा-निदेर्शों को तैयार करके भेजते है। इसलिये आयोग के समस्त बिन्दुओं को गंभीरता से पढ़े, आयोग के दिशा-निदेर्शों से प्रतिदिन अपडेट रहें।  
अस्त्र-शस्त्रों पर प्रतिबंध तथा विस्फोटक पदार्थों की सघन चेकिंग

कलेक्टर श्री द्विवेदी ने कहा कि शांति एवं व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निवास करने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा यदि शस्त्रों का दुरूपयोग करने की आशंका हो तो ऐसे क्षेत्रों के समस्त या चुनिन्दा अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियाँ, आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत निलंबित कर उनके शस्त्र निकटतम थाने में जमा कराए जाएँ तथा चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाने के बाद स्थानीय परिस्थिति के अनुसार शस्त्र लौटाये जाने की कार्यवाही की जाए। नगरीय निकायों में ऐसे व्यक्तियों तथा उनके ठिकानों का पता लगाने के लिए, जो अवैध रूप से शस्त्र एवं बारूद रखते हैं, विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण एवं प्रदाय करते हैं या वे शस्त्रों का निर्माण एवं व्यवसाय करते हैं, एक सघन अभियान चलाया जाए तथा इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलग्न तत्वों के विरूद्ध संगत अधिनियमों में सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए।

असामाजिक तत्वों की धरपकड़
पुलिस अधीक्षक श्री प्रषांत खरे ने अधिकारियों को त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन एवं नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पुलिस एवं संबंधित आरओ/एआरओ द्वारा संयुक्त रूप से असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों तथा कानून एवं व्यवस्था भंग करने की मंशा से अवैधानिक कृत्यों में प्रवृत्त व्यक्तियों की धरपकड़ तथा प्रतिबंधात्मक गिरफ्तारी करने का एक सघन अभियान चलाया जाये। मतदान की तारीख के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक क्षेत्र में चलने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जाये।

मतदान के दिन वाहनों की सघन चेकिंग
मतदान की तारीख को संबंधित क्षेत्रों में लारियों, ट्रकों, ट्रेक्टर-ट्रॉलियों आदि माल वाहक वाहनों का, जिनमें कि सामान लादने या उतारने वाले श्रमिकों को छोड़कर अन्य सवारियॉं ढोने पर पाबंदी है, प्रचलन नियंत्रित करने के लिए सघन चेकिंग की व्यवस्था की जाए और यदि ऐसे वाहनों का दुरूपयोग मतदाताओं, सवारियों को लाने या ले जाने के लिए किया जा रहा हो तो उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 में कार्यवाही की जाए। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भाड़े पर अथवा प्राप्त किसी सवारी गाड़ी या अन्य वाहन से मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक ले जाने के कृत्य को, जो कि म.प्र. स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 में अपराध है, रोकने के लिए प्रभावकारी प्रबंध किए जाएँ। मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा-बल तैनात करने के अतिरिक्त प्रत्येक थाना स्तर पर आरक्षित बल (रिजर्व फोर्स) भी रखा जाए, जिससे किसी मतदान केन्द्र में तनाव या गडबड़ी होने पर तत्परता से स्थिति को संभाला जा सके।

Related Articles

Back to top button