पुलिस अधिकारी अपने नाम के साथ अब SSP नहीं लिख सकेंगे , आदेश जारी

Spread the love

भोपाल
 पुलिस मुख्यालय भोपाल ने एक आदेश जारी कर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों (SSP) के  लिए निर्देश जारी किये हैं। आदेश में कहा गया है कि कुछ पुलिस अधिकारी अपने नाम के साथ पद नाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा वरिष्ठ सेनानी लिख रहे हैं , ये अनुचित है।

पुलिस मुख्यालय भोपाल (Police Headquarters Bhopal) में पदस्थ सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि देखने में आ रहा है कि कुछ पुलिस अधीक्षक और सेनानी अपने पत्रों में पद नाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा वरिष्ठ सेनानी के नाम से हस्ताक्षर कर रहे हैं।

आदेश में आगे कहा गया है कि मध्य प्रदेश के IPS कैडर में (MP IPS Cadre) में केवल रेडियो में पद का नाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेडियो है , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा वरिष्ठ सेनानी नाम का पद नाम कैडर में नहीं है। अतः केवल घोषित पद नाम का ही उल्लेख शासकीय पत्राचार में करें।

Related Articles

Back to top button