अनुसूचित जनजाति के हितग्राही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से होंगे लाभान्वित

छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति रायपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किए जाएंगे। इसके लिए 30 जून को शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है।

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली योजना (ईकाई लागत 10.63 लाख रुपए), गुड्स कैरियर योजना (ई.ला. 7.23 लाख), स्व-सहायता समूह (माईक्रो क्रेडिट योजना) (ई.ला. 5 लाख), टर्म लोन योजना, सीएचजी-262 (ई.ला. 5 लाख), टर्म लोन योजना, सीएचजी- 270 (ई.ला. 3 लाख), स्मॉल बिजनेस योजना, सीएचजी- 263 (ई.ला. 3 लाख), स्मॉल बिजनेस योजना, सीएचजी-269 (ई.ला. 2.00 लाख), स्मॉल बिजनेस योजना, सीएचजी-268 (ई.ला. 1 लाख), महिला सशक्तिकरण योजना सीएचजी- 272 (ई.ला. 2 लाख) के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में संचालित है।

ऋण लेने के इच्छुक युवक-युवतियाँ जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो, साथ ही सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति, प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आय 3 लाख से कम) एवं आवेदन के साथ एक फोटोग्राफ लगाना होगा। आवेदक को ऋण के बराबर का जमानत लगाना होगा। ऋण 5 वर्ष एवं ब्याज दर 6 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत वार्षिक दर प्रतिमाह किश्त के रूप में वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति यदि शासकीय योजनान्तर्गत लाभ लिया हो, उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जावेगा। इस संबंध में आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में कलेक्टोरेट परिसर स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति रायपुर कार्यालय कक्ष क्रमांक-34 से प्राप्त किया जा सकता है।

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry