नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य के आरोपित जमानत अर्जी निरस्त

Spread the love

जबलपुर

विशेष अदालत ने नाबालिग से करने के आरोपित जबलपुर निवासी धनराज बर्मन की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। इसी के साथ उसे जेल भेज दिया गया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पीड़ित बालक ने अपनी मां के साथ थाना खमरिया में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

शिकायत में कहा गया था कि 11 जून, 2022 को उनके मोहल्ले में लगुन का कार्यक्रम था। उक्त कार्यक्रम में वह व उसके घर के लोग भी गये थे। कार्यक्रम के दौरान रात करीब साढ़े आठ बजे वह नदी के पुल के नीचे बाथरूम करने गया था। वहीं पर मोहल्ले का धनराज बर्मन मिला। धनराज ने उसे पकड़ लिया। पीड़ित बालक चिल्लाया तो उसका मुहं हाथ से दबा दिया। रिपोर्ट पर थाना खमरिया में आरोपित के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। आरोपित धनराज बर्मन को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियोजन की ओर से साफ किया गया कि यदि इस तरह के आरोपित को जमानता का लाभ दिया जाता है तो वह साक्ष्य प्रभावित कर सकता है। साथ ही समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुंचेगा। तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने आरोपित का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेज दिया।

Related Articles

Back to top button