बड़वानी
प्रकरण के अनुसार घटना दिनांक 23/9/2019 को बड़वानी के रानीपुरा में मृतिका के घासलेट डाल कर जल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाने के आरोप में मृतिका के पति सुनील, मृतिका के जेट जामसिंग एवम उसकी जेठानी सावरीबाई और प्रेम को अंतर्गत धारा 306/ भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोपी बनाया गया था। दिनांक 01/07/2022 को प्रधान जिला एवम सत्र न्यायाधीश श्री आनंद कुमार तिवारी ने पारित अपने निर्णय में चारो आरोपीगणो को दोषमुक्त किया। आरोपी की और से पैरवी एडवोकेट नदीम शेख बड़वानी द्वारा की गई।
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