प्रदेश में ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए पंद्रह दिन में मिलेगी अनुमति

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भोपाल

मध्यप्रदेश में अब ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए पंद्रह दिन में अनुमति प्रदान की जाएगी। राज्य शासन ने इसे लोक सेवा गारंटी के दायरे में लेते हुए इसके लिए समयसीमा तय कर दी है। स्कूल खोलने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी या अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सात दिन में अनुमति देंगे। ऐसा नहीं होंने पर पंद्रह दिन में कलेक्टर और उसके पंद्रह दिन बाद संभागायुक्त के पास अपील की जा सकेगी। ड्राइविंग  लाइसेंस का नवीनीकरण अब सात दिन में हो जाएगा। अंतराष्टÑीय ड्राइविंग परमिट भी अब सात दिन के भीतर मिल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस में अन्य श्रेणी का वाहन जोड़ने और पता बदलवाने की प्रक्रिया भी सात दिन में पूरी हो जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस में खतरनाक और संकटजनक माल परिवहन की श्रेणी इंडोर्स करने, लाइसेंस से किसी वाहन श्रेणी को हटाने की प्रक्रिया भी सात दिन में हो जाएगी। वाहन का अस्थायी पंजीयन जारी करने,अस्थायी वाहन पंजीयन का नवीनीकरण सात दिन में हेंगे।

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