खरगोन उपद्रव में हुए नुकसान वसूली के लिये गठित दावा अधिकरण का कार्यकाल बढ़ाया

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तीन माह की दी गई अतिरिक्त समयावधि : मंत्री डॉ. मिश्रा
भोपाल
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि मध्यप्रदेश शासन ने 10 अप्रैल, 2022 को खरगोन में हुए उपद्रव में सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिये गठित दावा अधिकरण के कार्यकाल में 3 माह की वृद्धि की है। कार्यकाल बढ़ाये जाने संबंधी सूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र में 25 जुलाई को प्रकाशित कर दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि मध्यप्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली अधिनियम-2021 की धारा-4 के अनुसार 12 अप्रैल, 2022 को गठित दावा अधिकरण का कार्यकाल 26 जुलाई को समाप्त होने के पूर्व 25 जुलाई को कार्यकाल में वृद्धि संबंधी अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। अधिकरण का कार्यकाल अब 26 अक्टूबर, 2022 तक रहेगा।

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