लखनऊ
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से सांसद अतुल राय को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अतुल राय को कोर्ट ने रेप के मामले में बरी कर दिया है. वाराणसी की एमएपी-एमएलए कोर्ट ने रेप के मामले में शनिवार को फैसला सुनाया.
न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत ने बसपा सांसद अतुल राय को रेप के तीन साल पुराने मामले में बरी कर दिया है. कोर्ट के फैसले की जानकारी जैसे ही बाहर आई, सांसद अतुल राय के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. अतुल राय पर रेप का आरोप साल 2019 के लोकसभा चुनाव के समय लगा था.
अतुल राय के खिलाफ रेप का केस साल 2019 से ही चल रहा था. कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने अब अपना फैसला सुना दिया है और बसपा सांसद अतुल राय को कोर्ट ने बरी कर दिया है. गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के यूपी कॉलेज की एक पूर्व छात्रा ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया था.
यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा ने 1 मई 2019 को वाराणसी के लंका थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया था. युवती ने तहरीर में ये कहा था कि अतुल राय से उसका परिचय पढ़ाई के दौरान हुआ था. आरोप था कि अतुल राय 7 मार्च 2018 को अपनी पत्नी से मिलवाने के बहाने उसे चितईपुर स्थित अपने फ्लैट पर ले गए और वहां उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया.
युवती ने अतुल राय पर रेप कर उसकी फोटो और वीडियो भी बना लेने का आरोप लगाया था और ये भी कहा था कि वीडियो के जरिये ब्लैकमेल कर वे उसके साथ बार-बार रेप करते रहे. युवती ने आरोप लगाया था कि अपने साथ रेप का विरोध करने पर अतुल राय उसे उसके परिवार को देख लेने की धमकी देते थे.
रेप के मामले में फंसे अतुल राय लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने तक फरार रहे. अतुल राय ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद 22 जून 2019 को वाराणसी की कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. अतुल राय फिलहाल जेल में बंद हैं. बता दें कि अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने 16 अगस्त 2021 को अपने सहयोगी सत्यम राय के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने फेसबुक लाइव कर आत्मदाह कर लिया था.
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