नई दिल्ली।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट को घटिया क्लाविटी के प्रेशर कुकर की बिक्री की इजाजत देना महंगा पड़ गया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने दंडित किया है। उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने कहा, "सीसीपीए ने फ्लिपकार्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले सभी 598 प्रेशर कुकर के उपभोक्ताओं को सूचित करने, प्रेशर कुकर को वापस मंगाने, उपभोक्ताओं को उनकी कीमतों की भरपाई करने और 45 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।" साथ ही ई-कॉमर्स कंपनी को ऐसे प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने के लिए एक लाख का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया है।
फ्लिपकार्ट ने इस तरह के प्रेशर कुकर की बिक्री से 1,84,263 की कमाई की है। मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "सीसीपीए ने देखा कि जब फ्लिपकार्ट को ऐसे प्रेशर कुकर की बिक्री से व्यावसायिक रूप से फायदा हुआ है तो वह उपभोक्ताओं को उनकी बिक्री से उत्पन्न होने वाली भूमिका और जिम्मेदारी से खुद को अलग नहीं कर सकता है।"
इससे पहले उपभोक्ता संरक्षण निकाय ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़ॅन के खिलाफ लो क्वालिटी के प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने के लिए ऐसा ही आदेश पारित किया था और 1 लाख का जुर्माना लगाया था। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल, शॉपक्लूज और स्नैपडील सहित प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ-साथ इन प्लेटफार्मों पर पंजीकृत विक्रेताओं को भी नोटिस जारी किया गया है।
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