1 अक्टूबर से बदल जाएंगे अटल पेंशन योजना के नियम

बिज़नेस

नई दिल्ली
1 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के नियमों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस तिथि के बाद आयकरदाता अटल पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं रहेंगे। केंद्र ने हाल ही में योजना में बदलाव की घोषणा की है। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि कोई ग्राहक जो 1 अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद इस योजना में शामिल होगा, अगर अप्लाई करने की तारीख को या उससे पहले वह कोई टैक्स दे रहा है तो उसे इस योजना के लिए अपात्र करार दिया जाएगा और उसका APY खाता बंद कर दिया जाएगा।

अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु से गारंटीड पेंशन मिलती है। इस योजना में व्यक्ति को न्यूनतम और अधिकतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह (12,000 रुपये सालाना) और 5,000 रुपये प्रति माह (60,000 रुपये सालाना) मिलती है। 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। ग्राहक को इस योजना में कितना योगदान करना होगा, यह उसकी उम्र पर निर्भर करता है। अटल पेंशन योजना के ग्राहक को जीवनभर यह पेंशन दी जाती है। उसकी मृत्य के बाद पति या पत्नी के जीवित रहने तक उनको पेंशन मिलती रहेगी।

हर महीने पांच हजार
इस योजना में हर महीने पांच हजार रुपये तक की पेंशन दी जाती है। हालांकि युवाओं को यह पैसा कम लग सकता है, लेकिन एक रिटायर व्यक्ति के लिए यह एक सम्मानजनक रकम मानी जा सकती है। यदि आपने योजना की सदस्यता लेने का मन बना लिया है तो याद रखें कि एक समय के बाद सब कुछ महंगा हो जाता है। आज 5,000 रुपया अधिक लग सकता है, लेकिन 30 वर्षों के बाद इसकी कोई कीमत नहीं होगी।

APY वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक निश्चित मासिक पेंशन का आश्वासन देती है। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के बाद केवल पेंशन के भरोसे जिंदगी गुजारने की सोच रहे हैं तो यह ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि रिटायरमेंट के बाद दूसरे तरीकों से भी कमाई करने की कोशिश करें।

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