भोपाल
राज्य सरकार तेलंगाना की तर्ज पर मध्यप्रदेश का ऑनलाईन गैंबलिंग एक्ट तैयार करेगी। वहीं मध्यप्रदेश के लिए गैंगस्टर एक्ट भी तैयार किया जा रहा है।
राज्य सरकार ने तेलंगाना सहित अन्य राज्यों में गैंबलिंग एक्ट का अध्ययन कराया है। इसके प्रावधानों को मध्यप्रदेश के एक्ट में शामिल किया जाएगा इसके अलावा कई नई चीजे भी इसमें शामिल की जाएगी। ऑनलाईन गैबलिंग एक्ट में आॅनलाईन मैच में सट्टा लगाने वाले इस दायरे में आएंगे। इसके अलावा 1976 के धु्रत अधिनियम के तहत आने वाले प्रावधान भी इसमें जोड़े जाएंगे।
चूंंकि ऑनलाईन गेम्स को लेकर केन्द्र सरकार नया एक्ट बना रही है इसलिए इसमें उसे शामिल नहीं किया जाएगा। जुआं घर को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। इसमें छह माह तक की सजा और जुर्माने की मौजूदा दर भी बढ़ाई जाएगी। धु्रत अधिनियम से जुड़े मामलों में अभी केवल पांच सौ रुपए जुर्माना है। इसे काफी अधिक किया जाएगा।
गैंगस्टर एक्ट पर भी चल रहा काम
वहीं गिरोह बनाकर गुंडागर्दी करने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिए गैंगस्टर एक्ट तैयार किया जा रहा है। इसमें सरकार मानव तस्करी, मिलावटी शराब, नकली दवा, अवैध खनन, अवैध ड्रग्स, अवैध हथियार जैसे संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रावधान करेगी। अपराध में एक से अधिक या चार से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर अलग-अलग प्रावधान होंगे। इसमें पुलिस को रिमांड के लिए भी अधिक अधिकार दिए जाएंगे।
एक्ट में दो से दस वर्ष तक की सजा और 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया जाएगा। अपराध में सहयोग करने वालों को भी तीन से दस साल की सजा दी जाएगी। राज्य सरकार इन्हें तैयार करने के बाद केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भी भेजेगी। पहले विधानसभा में इन्हें चर्चा के लिए पेश किया जाएगा फिर पारित होने के बाद केन्द्र से मंजूरी लेकर इन्हें प्रदेश में लागू किया जाएगा।
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