सड़क दुर्घटना में मृत आयकर निरीक्षक के परिजन को मिलेगा 1 करोड़ 12 लाख 28 हजार का मुआवाजा

छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर
17 जुलाई 2020 को सड़क दुर्घटना में मृत आयकर निरीक्षक सुजीत कुमार के परिजनों को एक करोड़ 12 लाख 28 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण ने पारित किया है। यह क्षतिपूर्ति राशि बीमा कंपनी और आरोपी चालक को संयुक्त रूप से देना होगा।

अधिवक्ता दिलीप देवांगन ने बताया कि 17 जुलाई 2020 की दोपहर सवा दो बजे आयकर कालोनी निवासी आयकर निरीक्षक सुजीत कुमार (34) अपनी बुलेट से आयकर भवन जा रहे थे। सिविल लाइन इलाके में एसबीआइ एटीएम के सामने तेज रफ्तार में कार चला रहे गुलमोहर, डीएस वाटिका खम्हारडीह निवासी अनुज ड्रोलिया (24) ने टक्कर मार दी। हादसे में बुरी तरह घायल सुजीत कुमार की इलाज के दौरान 20 जुलाई को निजी अस्पताल में मौत हुई। मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार चालक के खिलाफ धारा 304 क का अपराध कर जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया।

मृतक सुजीत की पत्नी बबिता कुमारी, पुत्र श्रेष्ठ सहाय, सार्थ सहाय और मां प्रेमलता लाल की ओर से अधिवक्ता दिलीप देवांगन ने अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण रायपुर के पीठासीन अधिकारी अमित राठौर के समक्ष एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, कार चालक अनुज ड्रोलिया और अभिजीत सिंह गरचा के खिलाफ मृतक के स्वजन को मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए आवेदन पेश किया था।

प्रकरण की सुनवाई उपरांत गुरुवार को पीठासीन अधिकारी ने एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी समेत कार चालक अनुज ड्रोलिया और अभिजीत सिंह गरचा से संयुक्त और अलग-अलग दायित्व के सिद्वांत के आधार पर विभिन्ना मदों से कुल एक करोड़ 12 लाख 28 हजार रुपये का मुआवजा क्षतिपूर्ति के रूप में मृतक के स्वजन को 19 नवंबर तक बाकायदा नौ प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज के साथ देने का आदेश पारित किया।

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry