महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वानों की आयु सीमा में छूट यथावत रहेगी

मध्य प्रदेश राज्य

मेरिट के आधार पर दिए जाएगें वरीयता अंक
भोपाल

महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, क्रीडा अधिकारी तथा ग्रंथपाल के पद के अभ्यार्थी अतिथि विद्वानों को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की चयन परीक्षा में आयु सीमा की छूट यथावत रहेगी। मंत्रि-परिषद के निर्णय अनुसार चयन प्रक्रिया में आवेदित विषय में अतिथि विद्वान द्वारा शासकीय महाविद्यालय में किए गए शिक्षण कार्य के आधार पर विभाग निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रति सत्र अधिकतम 4 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से (अधिकतम 20 अंक की सीमा तक) वरीयता अंक दिए जाएंगे, जो अंतिम मेरिट सूची में जोड़े जुडेंगे।

अतिथि विद्वानों को यह छूट वर्ष 2022 तक मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से विज्ञापित होने वाली चयन प्रक्रियाओं में केवल उन अतिथि विद्वानों को दी जायेगी जो सत्र 2019-20 में किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अतिथि विद्वानों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

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