भोपाल
प्रदेश में उद्योग की स्थापना करने के इच्छुक निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। अब प्रदेश में उद्योग विनिर्माण इकाई के लिए पचास हजार से पचास लाख रुपए की परियोजनाओं की स्थापना की जा सकेगी और इसके लिए ब्याज अनुदान भी मिलेगा।
सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग के सचिव पी नरहरि ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में परियोजना सीमा में वृद्धि करने के लिए संशोधन कर दिए है। उत्पादन इकाई के लिए अब पचास लाख तक की परियोजनाएं इसमें शामिल की जा सकेंगी। वहीं सेवा इकाई और खुदरा व्यवसाय के लिए पचास हजार से 25 लाख रुपए तक की परियोजनाएं इस योजना में शामिल की जा सकेंगी। उद्योग, सेवा और व्यवसाय हेतु उद्योग और सेवा में परियोजना सीमा की अधिकतम राशि पचास लाख रुपए तक रहेगी परन्तु ऐसे प्रकरणों में हितग्राही को योजनांतर्गत वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान तथा ऋण गारंटी फीस की प्रतिपूर्ति का लाभ अधिकतम पचास लाख रुपए विनिर्माण इकाई अथवा ऋण राशि पच्चीस लाख रुपए तक और सेवा, खुदरा व्यवसाय इकाई तक ही यथानुपात आधार प्रो रेटा बेसिस पर प्राप्त होगा। ऐसे प्रकरणों में यह आवश्यक होगा कि बैंक द्वारा दिया गया पूरा ऋण कोलेटरल फ्री हो।
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