ग्वालियर
जिला प्रशासन ने दीपावली के मौके पर नगर निगम सीमा में आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। शहर में लोग दीपावली के मौके पर आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे। जबकि नगर निगम सीमा के बाहर (ग्रामीण क्षेत्र) रात आठ से दस बजे के बीच ग्रीन पटाखे चला सकते है। व्यापारिक संगठनों के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने आतिशबाजी के प्रतिबंध का संसोधित आदेश जारी किया, जिसमें विक्रय के प्रतिबंध का शब्द को हटा दिया। इससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिल गई, क्योंकि प्रतिबंध होने से करोड़ों का नुकसान हो सकता था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में मप्र सरकार के गृह विभाग ने 20 अक्टूबर 2022 को मानक संचालक प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके अनुसार दीपावली पर रात आठ से 10 बजे तक सिर्फ उन शहरों में ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा जिन शहरों में नवंबर 2021 में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एयर क्वालिटी इंडेक्स) मध्यम या उससे कम रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक जिन शहरों में खराब और उससे नीचे रहा है वहां आतिशबाजी पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। ग्वालियर का एक्यूआइ काफी खराब रहा था, जिसके चलते पटाखा फोटने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अपर कलेक्टर इछित गढ़पाले का कहना है कि आदेश से विक्रय शब्द को हटा दिया है। इसलिए पटाखों के विक्रय प्रतिबंधित नहीं है।
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