SC 17 पहले खोए बेटे को खोजने सरकार को SIT गठित करने का दिया आदेश

मध्य प्रदेश राज्य

भोपोल

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को 17 पहले खोए लड़के की जांच के लिए SIT गठित करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपने 17 साल पहले गायब हुए बेटे की जांच करने के लिए याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय रस्तोगी और सीटी रविकुमार की बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार को SIT की टीम गठित करने का आदेश दिया है।

न्यायालय ने बताया कि, "हमने राज्य सरकार को आगे की जांच के लिए SIT गठित करने के लिए निर्देश दिया है, जांच की रिपोर्ट को भी कोर्ट में पेश किया जाए, जांच आईजी की निगरानी में की जाएगी" कोर्ट के अनुसार, कोर्ट द्वारा इस मामले में संज्ञान लिया गया है, याचिकाकर्ता ने अपने 17 साल पहले खोए बेटे के लिए याचिका दायर की थी, जिस तरह से इस मामले में जांच की गई है, उसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है"

कोर्ट ने आगे बताया कि,आखिरी रिपोर्ट जो अवलोकन के लिए रखी गई है, वह भी कागजी ही है, पड़ोस के गांवों में तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी किया गया लेकिन इस मामले में अब तक कुछ नहीं हुआ है।

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