मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नवागत कलेक्टर्स और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक

मध्य प्रदेश राज्य

भोपाल

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने 16 नवंबर को 10 जिलों के नवागत कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। अधिकारियों के साथ प्रदेश में 9 नवंबर से शुरू हुए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 को लेकर चर्चा की गई। राजन ने कहा कि मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर ही हों, जिससे 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को कोई परेशानी न हो। एक परिवार का नाम एक ही मतदान केंद्र पर रहे। मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण की गतिविधि के दौरान प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर कार्य अवधि के दौरान बीएलओ मौजूद रहेंगे। विशेष शिविर 19 और 20 नवंबर को किया जाएगा। इस दौरान बीएलओ अपने मतदान केंद्र में आने वाले क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाताओं का नाम जोड़ने, मतदाता परिचय-पत्र में संशोधन कराने और नाम हटाने का आवेदन लेंगे। उन्होंने कहा कि कई मतदान केंद्र ऐसे हैं, जहाँ पर पुरूष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या कम है, उन जगहों पर महिला मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ने की कार्यवाही करें। जिन जिलों में मतदाता जनसंख्या अनुपात कम है वहाँ विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये गये।

18-19 साल के मतदाताओं का नाम जोड़ने पर हो विशेष ध्यान

सीईओ राजन ने कहा कि कई जिले ऐसे हैं जहाँ 18-19 साल के युवा मतदाताओं के नाम पर्याप्त संख्या में नहीं जुड़े हैं। ऐसे जिलों में युवा मतदाताओं का नाम जोड़ने के विशेष प्रयास किये जायें।

स्वीप गतिविधि से नए मतदाताओं को करें जागरूक

मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान होने वाली गतिविधियों की जानकारी आसानी से मतदाताओं तक पहुँच जाए, इसके लिए हर जिले में स्वीप गतिविधि का आयोजन किया जाए। जिला एवं तहसील स्तर पर साइकिल रैली/दौड़ सहित प्रत्येक मतदान केन्द्र पर चुनाव पाठशाला का आयोजन किया जाए। जिले के सभी कैम्पस एम्बेसेडर एवं इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब द्वारा विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाए।

17 साल से अधिक आयु वाले अग्रिम रूप से कर सकेंगे आवेदन

सीईओ राजन ने कहा कि 9 नंवबर से 17 साल से अधिक की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकेंगे। यदि कोई युवा 1 जनवरी 2023, 1 अप्रैल 2023, 1 जुलाई 2023 और 1 अक्टूबर 2023 को 18 साल की आयु पूरी करता है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिये आवेदन कर सकता है।

यह गतिविधियाँ हो रही आयोजित

    8 दिसंबर 2022 तक नाम जोड़ने, हटाने, मतदाता परिचय-पत्र में संशोधन कराने के लिए आवेदन लिए जा रहे।

    19 एवं 20 नवंबर को विशेष शिविर लगाया जाएगा।

    प्राप्त हुए आवेदनों के निराकरण की समयावधि 26 दिसंबर 2022

    5 जनवरी 2023 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

आँगनवाड़ी केंद्रों में भी मिलेंगे फॉर्म

सीईओ अनुपम राजन ने महिला-बाल विकास विभाग के अधिकारियों से कहा कि कुछ जिलों में महिला मतदाताओं की संख्या कम है, उन जिलों में छूटे हुए महिला मतदाताओं का नाम जोड़ने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सहित विभाग के अन्य अधिकारी सहयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी आँगनवाड़ी केंद्रों पर फॉर्म 6 उपलब्ध कराने के निर्देश सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता संबंधित महिला का फार्म भरवा कर बीएलओ के पास जमा करवा दें, जिससे कोई भी महिला मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे।

 

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