कृषि उपज मंडियों के चुनाव के संबध में ,हाईकोर्ट ने सरकार, आयोग और मंडी बोर्ड को नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश राज्य

जबलपुर
 प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में कार्यकाल बीत जाने के बाद भी चुनाव ना करवाए जाने पर किसान काफी परेशान है, लिहाजा इस मामले को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें  सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, चुनाव आयोग और मंडी बोर्ड को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। यह याचिका जबलपुर में रहने वाले मनीष शर्मा की और से दायर की गई है।

हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

बता दें कि 2018 में प्रदेश की सभी मंडियों का कार्यकाल खत्म हों चुका है। लेकिन अभी तक चुनाव नहीं कराए गए हैं। ऐसे में किसानों की समस्याओं को देखतें हुए चुनाव आयोग को कलेक्शन करवा लेना चाहिए था, जबकि विशेष हालातों में सिर्फ 3.5 वर्ष ही कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, पर मंडी समितियों का कार्यकाल खत्म हुए साढ़े चार साल बीत चुके है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और विशाल मिश्रा की डिविज़न बेंच ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार ,चुनाव आयोग और मंडी बोर्ड को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है।

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