स्कूल के पास तम्बाकू बेचने पर दो दुकानदारों पर लगा जुर्माना

मध्य प्रदेश राज्य

रीवा
जिले भर में नशे के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून के तहत शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की विक्री प्रतिबंधित है इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए रीवा नगर निगम क्षेत्र के कई स्कूल परिसरों का भ्रमण किया गया। शासकीय मार्तण्ड स्कूल क्रमांक एक एवं क्रमांक-3 के पास दो गुमटी संचालकों राजबहोर मिश्रा तथा रमेश चौरसिया द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचते पाया गया।

इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनएन मिश्रा ने बताया कि दोनों गुमटी संचालकों पर 200 रूपये जुर्माना लगाया गया। दुकानदारों को भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून एवं कलेक्टर तथा जिला दण्डाधिकारी द्वारा नशे के नियंत्रण के लिए जारी आदेशों की जानकारी दी गयी। समस्त कार्यवाही प्रभारी संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे द्वारा संपादित करायी गयी। निरीक्षणकर्ता दल डॉ. डीके वर्मा, एसआई यातायात पुलिस हेमराज तिवारी, सिटी मिशन मैनेजर नगर निगम अभिमन्यु सिंह, अजय निगम, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा रेडक्रास समिति के उपाध्यक्ष एके खान शामिल रहे।

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