हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर की परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, उत्तर पुस्तिकाओं को शील्ड करने का आदेश

फर्श से अर्श तक

ग्वालियर

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश भर में आयोजित हो रही बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर की परीक्षा पर रोक लगा दी है। ये रोक नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े के बाद लगाई गई है। बता दें कि जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के जारी नर्सिंग परीक्षाओं के टाइम टेबल आने के बाद ये रोक लगाई गई है। साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को 4 जनवरी को हाईकोर्ट में दस्तावेजों के साथ तलब किया है। 1 और 6 दिसंबर को जो नर्सिंग की परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं उस परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को सील करने का आदेश भी हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है।

दरअसल 19 सितंबर को जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था। जिसमें कहा गया कि बीएससी नर्सिंग के सेकंड ईयर की परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में कुछ नर्सिंग महाविद्यालय के विद्यार्थी संबद्धता एवं नामांकन के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पा रहे है, ऐसे महाविद्यालय और उनके विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने पूर्व में नर्सिंग परीक्षाओं के फर्जीवाड़े और ताजा आदेश को लेकर कोर्ट को संज्ञान दिलाया। जिसके बाद कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया है। कोर्ट ने बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर की परीक्षा पर रोक लगा दी है।

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