टीकमगढ़
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा जारी आदेशानुसार रोग उदभेद की सूचना तथा राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को प्रेषित नमूनों में नगर पंचायत कारी विकासखण्ड टीकमगढ़ अंतर्गत सूकर पालकों के सूकरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग की पुष्टि होने के फलस्वरूप पशुओं में संक्रामक और संक्रामक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम 2009 तथा अफ्रीकी स्वाइन बुखार के नियंत्रण, रोकथाम और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना निहित प्रावधानों के तहत नगर पंचायत कारी के सूकर पालकों के आश्रय स्थलों को रोग उद्भेद का इपिक सेंटर करते हुये नगर पंचायत कारी ग्राम के एक किलोमीटर परिधि को इन्फेक्टेड जोन घोषित किया गया है। साथ ही उपरोक्त को इन्फेक्टेड जोन के आसपास 9 किलोमीटर की परिधि को सरव्हीलेंस जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त जिले के अन्य क्षेत्रों को फ्री जोन घोषित किया गया है।
इन्फेक्टेड जोन, सरव्हीलेंस जोन तथा फ्री जोन घोषित हेतु अफ्रीकी स्वाइन बुखार के नियंत्रण, रोकथाम और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार टास्क फोर्स गठित की गई है। उपरोक्त समस्त टाक्स फोर्स के सदस्य अफ्रीकी स्वाइन बुखार के नियंत्रण, रोकथाम और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुरूप रोग के निवारण तथा नियंत्रण हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होंगे तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला टीकमगढ़ के माध्यम से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
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