जगदलपुर
सूचना का अधिकार मामले में शासकीय काकतीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय धरमपुरा जगदलपुर की प्राचार्य डॉ. वी. विजयलक्ष्मी पर राज्य सूचना आयुक्त एके अग्रवाल ने अपने आदेश में 5 मामलों में 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड कुल 1 लाख 25 हजार का आदेश पारित कर शासन के कोष में जमा करने को कहा है।
मिली जानकारी के अनुसार महाविद्यालय कर्मचारी शांतनु कर्मकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने के लिए आवेदन लगाया था। जन सूचना अधिकारी के रूप में प्राचार्य को निर्धारित समयसीमा में मांगी गई समस्त जानकारियां प्रार्थी को उपलब्ध करानी थी, लेकिन उनके द्वारा इसमें की गई कार्रवाई पर्याप्त नहीं थी। उनका जवाब और उपस्थित भी नहीं होने पर राज्य सूचना आयुक्त ने जारी आदेश में उन्हें दोषी मानते हुए राशि वसूली कर शासन के कोष में जमा करने को कहा है। विस्तार से अलग-अलग 5 प्रकरणों में आदेश जारी किया गया है।
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