ग्वालियर जिले की 6 खदानों को कलेक्टर ने बंद करने के आदेश, 60 करोड़ का जुर्माना नहीं भरने पर हुई कार्रवाई

फर्श से अर्श तक

ग्वालियर
 ग्वालियर जिले की बिलौआ-रफादपुर की खदानों के मामले में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने छह खदानों को सीज करने का आदेश दिया है। ये वो खदानें है, जिन्हें कलेक्टर कोर्ट की ओर से 60 करोड़ का जुर्माना ठोकने की बड़ी कार्रवाई तो हुई लेकिन नेता-ठेकेदारों ने एक रुपया जमा नहीं किया था। जिसमें 6 खदान संचालकों में कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा सहित ठेकेदार शामिल हैं।

इसलिए हुई कुर्की की कार्रवाई

ठेकेदारों पर आरोप है कि इन्होनें लीज क्षेत्र के अलावा सरकारी जमीन पर जमकर अवैध उत्खनन कर मोटी कमाई की। इस मामले में जांच पड़ताल के बाद मामला कलेक्टर कोर्ट में लंबित था और 5 कलेक्टर बदल गए। लेकिन जुर्माना नहीं हुआ, इसके बाद मौजूदा कलेक्टर ने 6 खदान संचालकों पर 60 करोड़ का जुर्माना ठोका। समय देने के बाद भी किसी ने जुर्माना जमा नहीं किया। इसलिए अब खदानों को सीज करने के साथ ही संपत्ति कुर्की की कार्रवाई होगी।

2017 में हुई थी कार्रवाई

 दरअसल, ग्वालियर जिले के डबरा अनुविभाग के अंतर्गत रफादपुर बिलौआ क्षेत्र में इन क्रेशर आधारित खदान संचालकों ने स्वीकृत लीज के बाहर सरकारी जमीन पर अवैध उत्खनन कराया था। यह जांच साल 2017 में डबरा के तत्कालीन एसडीएम अमनवीर सिंह बैंस ने कराई थी। इस जांच रिपोर्ट में यह उल्लेख था कि खदान संचालकों ने स्वीकृत लीज से बाहर खनन कर सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई है। इस जांच के आधार पर खनिज विभाग ने कलेक्टर न्यायालय में मामले दायर किए थे। विधिवत सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद कलेक्टर न्यायालय ने यह आदेश जारी किए।

इन लोगों पर लगा जुर्माना

 एसडीएम डबरा और संबंधित तहसीलदारों के प्रतिवेदन और विभिन्न गवाहों के बयानों के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के न्यायालय ने इन क्रेशर आधारित उत्खनन पट्टेधारियों को दोषी पाया और जुर्माना अधिरोपित किया। इन पर कुल 60 करोड़ 23 लाख रूपए के जुर्माने लगे हुए है।

1. सरदार सिंह पुत्र प्रताप सिंह गुर्जर पर 35 करोड़ 69 लाख।
2. मुनेंद्र मंगल पुत्र दिनेश चंद मंगल,तेजवन जैन,वेदप्रकाश गोयल,गुलाब सिंह पर 7 करोड़ 51 लाख।
3. सुनील शर्मा,सरदार सिंह गुर्जर पर 3 करोड़ 69 लाख।
4. राजेश नीखरा पुत्र भगवत नीखरा पर 6 करोड़ 43 लाख।
5. धर्मेंद्र सिंह गुर्जर पर 9 करोड़ 43 लाख।
6. बहादुर सिंह पुत्र धर्मेंद्र सिंह पर 45 लाख 75 हजार।

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