मुंबई
भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्रवार को शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि बाद में राउत अदालत में पेश हुए और वारंट रद्द कर दिया गया। इससे पहले शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद राउत के खिलाफ शिवड़ी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया था।
मेधा सोमैया की मानहानि की एक शिकायत की सुनवाई में भाग न लेने के लिए राउत के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। इससे पहले जब मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो राउत के वकील ने राज्यसभा सदस्य को व्यक्तिगत पेशी से छूट देने का आग्रह किया, लेकिन शिवड़ी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने याचिका खारिज कर दी और पहले आदेश दिए जाने के बावजूद अदालत में पेश न होने के लिए राउत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।
अदालत ने मामले में शुक्रवार को शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करने शुरू किए। राउत दोपहर के भोजनावकाश के बाद अदालत में पेश हुए, जिसके बाद अदालत ने वारंट रद्द कर दिया। मामले पर अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। सोमैया ने यह दावा करते हुए अदालत का रुख किया था कि राउत ने निराधार और अपमानजनक आरोप लगाए कि उन्होंने और उनके पति ने मुंबई के समीप मीरा भायंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण और देखरेख में 100 करोड़ रुपये का घोटाला किया।
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