लखनऊ
बिकरू कांड में एनकाउंटर किए गए आरोपित अमर दुबे की पत्नी खुशी की सुप्रीम कोर्ट से जमानत होने के बाद भी अभी तीन चार दिन का समय लग सकता है। परिवार को खुशी को बाहर लाने के लिए 1.5 लाख रुपए की दो जमानतें कोर्ट में दाखिल करनी होंगी। जमानत के कागजातों का सत्यापन होने के बाद खुशी का रिहाई परवाना अदालत से जेल पहुंचेगा और तब वह जेल से बाहर आ पाएगी।
खुशी के वकील एडवोकेट शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि शुक्रवार को कोर्ट ने बेल बांड दाखिल करने के आदेश कर दिए हैं। खुशी के परिवार वालों को 1.5-1.5 लाख रुपए की दो जमानत बांड दाखिल करने होंगे। एडवोकेट ने बताया कि कोर्ट ने स्पष्ट आदेश किया है कि जमानत बांड खुशी के घर वाले ही दाखिल कर सकेंगे। बेल बांड दाखिल होने के बाद कागजात सत्यापन के लिए जाएंगे। एडवोकेट ने बताया कि जिस तेजी से कार्रवाई चल रही है। उससे खुशी बुधवार या गुरुवार तक जेल से बाहर आ जाएगी।
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