बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और दीपक कोचर को रिहा करने का दिया आदेश

देश

नई दिल्ली 
बैंक-वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर (Chanda Kochhar ) और दीपक कोचर (Deepak Kochhar ) को न्यायिक हिरासत से रिहा करने की अनुमति दे दी है। चंदा कोचर और दीपक कोचर को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि "गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है।" बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को एक-एक लाख रुपए की नकद जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी। हालांकि कोर्ट में सीबीआई ने रिहा करने का विरोध किया।
 

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry