18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद विक्रय करना कानूनी तथा नैतिक रूप से भी गलत- कलेक्टर डॉ फटिंग

मध्य प्रदेश राज्य

फुटकर तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं की कार्यशाला आयोजित कर दी गई समझाईश

सिवनी
जिले में तम्बाकू उत्पाद के उपयोग से होने वाली कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों से बचाव तथा बच्चों एवं युवाओं में उनके सेवन को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से जिले में सघन नशामुक्ति अभियान चालाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरूवार 19 जनवरी को कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास की उपस्थिति में जिले के फुटकर तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं की कार्यशाला आयोजित की गई। आयोजित कार्यशाला में विक्रेताओं को तम्बाकू उत्पाद के उपयोग से होने वाली गंभीर बीमारियों के साथ ही तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई।

      कलेक्टर डॉ फटिंग ने सभी उपस्थित तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं से कहा कि वर्तमान में बच्चों एवं युवाओं में तम्बाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों के सेवन प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, जो निकट भविष्य में उनके व उनके परिवार के लिए घातक होगी। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद न बेचा जाए, यह कानूनी रूप से गलत होने के साथ साथ नैतिक रूप से भी गलत है। उन्होंने सभी विक्रेताओं को समझाईश दी है कि सभी स्वप्रेरणा से 18 वर्ष कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद न बेचें तथा उक्ताशय के बैनर-पोस्टर अपनी दुकानों में लगाऐं, तम्बाकू उत्पाद का प्रचार न करें। इसी तरह कलेक्टर डॉ फटिंग ने संबंधित अधिकारियों को निगरानी दल का गठन करने के भी निर्देश दिए हैं, जो औचक रूप से तम्बाकू उत्पाद संबंधित दुकानों में निरीक्षण कर वस्तुस्थिति का जायजा लेंगे तथा दिए निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उक्त कार्यशाला में उपसंचालक सामाजिक न्याय, एसडीओपी सिवनी, जिला समन्वयक जन अभियान परिषद एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी सहित एनजीओ के प्रतिनिधी उपस्थित थे

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