केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत लेनदेन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। केंद्रीय बैंक के अगले आदेश तक यह रोक बरकरार रहेगी।
RBI ने क्या कहा?
रिजर्व बैंक के नोटिफिकेशन के मुताबिक RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और 36(1)(ए) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कार्रवाई की है। RBI के मुताबिक एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड पर यह कार्रवाई कुछ चिंताओं पर आधारित है। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने उन चिंताओं के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी है।
क्या है LRS स्कीम?
केंद्रीय रिजर्व बैंक की ओर से शुरू की गई इस स्कीम के तहत देश के निवासी स्वतंत्र रूप से प्रति वित्तीय वर्ष 250,000 डाॅलर तक की धनराशि विदेशों में भेज सकते हैं। रिजर्व बैंक समय-समय पर इस लिमिट को बढ़ाता या घटाता है।
बता दें कि एसबीएम बैंक, मॉरीशस स्थित एसबीएम होल्डिंग्स की सहायक कंपनी है। यह एक फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी कंपनी है। यह बैंक डिपॉजिट, लोन, ट्रेड फाइनेंस और कार्ड सहित अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑफर करता है। एसबीएम बैंक ने RBI से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद 1 दिसंबर 2018 को परिचालन शुरू किया। बैंक के पास देश भर में 11 ब्रांचेज का नेटवर्क है।
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