राजधानी में अवैध कॉलोनियों पर 15 फरवरी से चलेगा प्रशासन का बुलडोजर

मध्य प्रदेश राज्य

भोपाल

राजधानी में दिसंबर, 2016 के बाद विकसित हुई अवैध कालोनियों पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर बीते दिनों संभागायुक्त माल सिंह ने विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए हैं। आदेश के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाई और विकसित की जा रही कॉलोनियों के संबंध में सूची बनानी शुरू कर दी है। संभवत: 15 फरवरी के बाद शहर में इस संबंध में एक्शन शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि जिले में पिछले सात सालों में शहरी और उससे लगे ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से अवैध कॉलोनियों विकसित हुई हैं। यहां पर बिना किसी अनुमति के अवैध कॉलोनाइजरों ने किसानों के साथ मिलकर खेती की जमीन पर तेजी से प्लॉट काटकर बेच रहे हैं। जहां पर किसी तरह की कोई सुविधा खरीदार को नहीं दी जाती है, उसे सिर्फ प्लॉट की रजिस्ट्री थमाकर पल्ला झाड़ लिया जाता है।

नगर निगम दर्ज करा चुका है 159 पर एफआईआर
नगर निगम के मुख्य नगर निवेशक नीरज आनंद लिखार ने बताया कि नगर निगम भोपाल द्वारा कुल 255 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं। ये दिसंबर, 2016 के बाद विकसित की गई हैं। इनमें से 159 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी हैं। बाकि अन्य 96 अवैध कॉलोनियों को नोटिस दिए जा चुके हैं। इन पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में अवैध कॉलोनियां गेहूंखेड़ा, बैरागढ़ चीचली, सेमरी, प्रियंका नगर, सुहागपुर, दौलतपुर, लांबाखेड़ा, मालीखेड़ी, दामखेड़ा, बर्रई, खजूरी कलां, रातीबड़, नीलबड़, परवलिया सड़क, खजूरी सड़क, विदिशा रोड, नर्मदापुरम रोड सहित अन्य क्षेत्र में विकसित हुई हैं।

कार्यों में प्रगति नहीं तो सीएमओ पर गिरेगी गाज
समीक्षा बैठक में संभागायुक्त माल सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन जिलों का प्रदर्शन अच्छा नहीं हैं, वहां कार्यों में तेजी लाएं, नहीं तो संबंधित सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संभाग में बीएलसी श्रेणी के 69 हजार में से 42 हजार हितग्राहियों के मकान बनाए जा रहे हैं। वहीं संभागायुक्त ने राजस्व विभाग में भू-अधिकार पत्रक योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि संभाग में एक लाख 39 हजार से अधिक आवेदनों पर केवल 35 हजार आवेदन पर ही कार्रवाई की है। इसके लिए सभी कलेक्टर को पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं। शासन की फ्लैगशिप योजना का लाभ सभी हितग्राहियों को दिलाया जाए।

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