दुष्कर्मी गुरुजी को दस साल की जेल, नाबालिग छात्रा को ऐसे बनाया था शिकार

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बिहार के मुजफ्फरपुर में गुरु-शिष्य के पवित्र संबंध को कलंकित करने वाले शिक्षक को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। जिले के कटरा थाना के एक गांव में 12 साल पहले 13 वर्षीया छात्रा से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था।  के दोषी सरकारी शिक्षक खुर्शीद आलम को एडीजे 11 के कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। बीते 31 जनवरी को कोर्ट ने शिक्षक को दोषी ठहराया था।

आरोपी काट चुका है जेल 

दोषी शिक्षक कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ 18 सितंबर 2011 को छात्रा की मां ने एफआईआर कराई थी। पुलिस ने 27 जनवरी 2012 को चार्जशीट दाखिल की थी। अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार अग्रवाल ने बताया कि इससे पहले शिक्षक छह माह से अधिक समय तक जेल में रह चुका है। कोर्ट ने पीड़िता को बिहार प्रतिकर अधिनियम के तहत मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अनुशंसा करने का आदेश दिया है।
 
ट्यूशन पढ़ाने के लिए छात्रा को घर पर बुलाया था

18 सितंबर 2011 को दोषी शिक्षक ने छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने के लिए अपने घर बुलाया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने एफआईआर में बताया था कि उसकी बेटी शिक्षक खुर्शीद आलम से प्रतिदिन ट्यूशन पढ़ती थी। घटना के दिन उसकी बेटी को ट्यूशन पढ़ने के लिए शिक्षक ने अपने घर पर बुलाया। देर शाम तक बेटी वापस नहीं लौटी। इसके बाद मां शिक्षक के घर गई। गेट खोलकर घर के अंदर जाने पर देखा कि बेटी आपत्तिजनक स्थिति में है। पूछताछ करने पर बेटी ने बताया कि खुर्शीद आलम ने उसे हवस का शिकार बनाया है। उसके बाद छात्रा की मां ने कटरा थाने में शिकायत दर्ज कराई।

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