भोपाल
नवाब मंसूर अली खान पटौदी (Nawab Mansoor Ali Khan Pataudi) की मौत के बाद भोपाल में जारी पुश्तैनी संपत्ति को बचाने की लड़ाई में पटौदी परिवार को कोर्ट में एक बड़ी जीत मिली है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का भोपाल में जिस जगह पर निवास स्थान था, उस पर पटौदी परिवार ने अपने स्वामित्व का दावा किया था. संपत्ति के इसी मामले में कोर्ट से पटौदी परिवार को उसकी ओनरशिप मिली है.
पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी कुरैशी ने साल 2014 में घर के स्वामित्व के लिए हिबनामा के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया था. उनकी याचिका को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को खारिज कर दिया. वकील सैयद फैजान हुसैन के मुताबिक, कोर्ट ने पटौदी परिवार के पक्ष में अपना फैसला सुनाया.
संपत्ति की कीमत करोड़ों में
दी टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक,वकील सैयद फैजान हुसैन के मुताबिक, संपत्ति की कीमत करोड़ों में है. यह संपत्ति साजिदा सुल्तान के नाम पह है, जो कि मंसूर अली खान पटौदी की मां हैं. यह संपत्ति 32,000 वर्ग फुट में फैली हुई है जो कि भोपाल में अहमदाबाद पैलेस रोड पर स्थित है. हालांकि, अजीज कुरैशी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 60 दिनों में अपील दायर कर सकते हैं.
भोपाल की कई संपत्तियों पर पटौदी परिवार ने किया दावा
बता दें कि सैफ अली खान और उनके परिवार का एक फ्लैगस्टाफ घर भोपाल के अहमदाबाद पैलेस में है.सैफ अली खान ने जिन संपत्तियों पर अपना दावा किया है, उनमें महल, कॉटेज और खेत हैं. पटौदी परिवार की मानें तो फ्लैगस्टाफ हाउस स्वर्गीय मंसूर अली खान पटौदी की शाही संपत्ति है. मंसूर अली खान की मां साजिदा भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह की पुत्री थीं.
साजिदा के स्वामित्व को कोर्ट में याचिका दायर कर के दी गई थी चुनौती
साल 1972 में साजिदा के स्वामित्व को उनके भाई-बहनों की ओर से कोर्ट में एक याचिका दायर कर के चुनौती दी गई थी. उन्होंने भी दावा किया था कि भोपाल स्थित संपत्ति पर उनका अधिकार है. वहीं, सैफ अली खान यह बात साबित करने में लगे हुए है कि वह ही असली उत्तराधिकारी हैं. एक अनुमान के मुताबिक, पटौदी की पुश्तैनी जायदाद लगभग 4,000 एकड़ है, जिसकी कीमत करीब 4,500 करोड़ रु. आंकी गई है.
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