महाकाल मंदिर के पास मांस और मदिरा बेचने पर लगेगा प्रतिबंध

मध्य प्रदेश राज्य

उज्जैन
उज्जैन में महाकाल मंदिर के आसपास के क्षेत्र में अब मांस मदिरा खुले रूप में नही बिक सकेगा। नगरपालिका के समस्त कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने एमआईसी सदस्यों और महापौर, निगम अध्यक्ष के सामने यह प्रस्ताव रखा था जिस पर नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने सर्वसमति से निर्णय पास किया। निगम कमिश्नर ने नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। महाकाल मंदिर को जाने वाले मार्गों पर मांस की दुकानें होने से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। जैन संत भी कुछ दिन पहले आए थे तो उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई थी।

उज्जैन नगर पालिक निगम परिषद के साधारण सम्मेलन में नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव की अध्यक्षता में सर्वानुमति से मांस की दुकानों और अवैध अतिक्रमण को हटाने का निर्णय लिया गया। पार्षद गब्बर भाटी द्वारा लाए गए प्रस्ताव महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग स्थित समस्त मांस मदिरा की दुकानो को हटाने के संबंध में पार्षद श्री प्रकाश शर्मा, श्री अनिल गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष श्री रवि राय आदि ने विचार रखे।

महाकाल मंदिर पहुंचने के प्रमुख मार्ग में हरि फाटक से बेगमबाग, मालीपुरा से तोपखाना तोपखानमं पटनी बाजार से महाकाल और तेलीवाड़ा से छोटा पुल होते हुए पहुंचते हैं। इन मार्गो पर मांस मदिरा की दुकान बंद करने का फैसला लिया गया है।

सभापति कलावती यादव ने कहा कि यह अधिकार क्षेत्र निगम आयुक्त का है। नियमों का पालन करते हुए संपूर्ण शहर से मुख्य मार्गों पर खुले रूप से मांस-मदिरा का विक्रय ना हो, जिससे धार्मिक भावना आहत न हो। नियमों का पालन व्यवसायियों से करवाएं और साथ ही साथ अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा।

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