भोपाल
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 31 दिसंबर 2022 के बाद 22 काॅलोनियों में प्लाट खरीदने या बेचने को लेकर नगर निगम ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया हैं। निगम ने लोगों से अपील की है कि प्लाट खरीदने से पहले वे बिल्डिंग परमिशन या संबंधित जोन ऑफिस से जानकारी ले लें। ताकि, पता चल सके कि कॉलोनाइजर ने सभी प्रकार की अनुमति ले ली है, या नहीं।
जिसमें जोन क्रमांक 1, 15, 16, 17 एवं 20 की अनाधिकृत कॉलोनियां शामिल है। आपको बता दें कि कोलूखेड़ा, भैंसाखेड़ी, मालीखेड़ी, लालघाटी, बैरागढ़, खेजड़ा बरामद, अयोध्या बायपास, ग्राम महोली, भानपुर, जेल रोड, विदिशा रोड एवं करोंद आदि क्षेत्रों का सघन भ्रमण किया। इस दौरान लगभग 22 कॉलोनियों के निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध अनाधिकृत कॉलोनियों से संबंधित उपबंध के भाग-3 के नियम 22 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई एवं एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।
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