कांग्रेस भवन जमीन विवाद-हाई कोर्ट ने पेपरबुक जमा करने दिया निर्देश

बिलासपुर

बिलासपुर

पुराना बस स्टैंड में कांग्रेस कार्यालय भवन के लिए जमीन आवंटन को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को कार्यकारी चीफ जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस एनके चंद्रवंशी के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता को पेपरबुक जमा करने का निर्देश दिया है।

डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि बिलासपुर शहर में पहले ही एक भूखंड कांग्रेस कार्यालय के लिए आवंटित किया गया है। जहां कांग्रेस कार्यालय भवन का संचालन किया जा रहा है। इस आधार पर नये भू-खंड आवंटन को चुनौती देने का तर्क किया। जवाब में कांग्रेस कमेटी की ओर से बताया गया कि उक्त भूमि आवंटन राज्य शासन की कैबिनेट ने किया है और उसे राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार इस तरह के आवंटन करने का पूरा अधिकार है। आवंटन में किसी भी प्रकार की अनियमित्ता नहीं बरती गई है।

रायपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के लिए दो बार अलग अलग भूखंड आवंटित हुआ है। यही नहीं पुराना बस स्टैंड की जमीन में अस्पताल निर्माण के लिये सुरक्षित होने का जो तर्क याचिका में दिया गया है वह भी सही नहीं है क्योंकि अस्पताल के लिए आवश्यक भूमि पहले ही आवंटित हो चुकी है। अत: भूमि आवंटन में कोई समस्या नहीं है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने विभिन्न् दस्तावेजों को एक पेपर बुक में बनाकर जमा करने का निर्देश जारी किया है। प्रकरण में किसी प्रकार का स्टे न होने के कारण एक साथ अंतिम सुनवाई के लिए मामले को अप्रैल में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से किशन साहू, कांग्रेस कमेटी की ओर से सुदीप श्रीवास्तव राज्य शासन की ओर से राघवेन्द्र प्रधान एडिशनल एजी और नगर निगम की ओर से हर्षवर्धन अग्रवाल अधिवक्ता उपस्थित रहे।

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry