ग्राहकों के डिपॉजिट पैसे पर HDFC ने दिखाई लापरवाही, ₹5 लाख का लगा जुर्माना

बिज़नेस

नई दिल्ली
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के कुछ प्रावधानों को पूरा नहीं करने के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (HDFC) पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI ने बताया कि कंपनी की 31 मार्च, 2022 को वित्तीय स्थिति के आधार पर एनएचबी ने कंपनी का सांविधिक निरीक्षण किया था।

क्या है आरोप: RBI ने बयान में बताया कि निरीक्षण में इसका खुलासा हुआ कि कंपनी 2019-20 के दौरान कुछ जमाकर्ताओं की मैच्योर जमा राशि को उनके नामित बैंक खातों में स्थानांतरित नहीं कर सकी। इसके बाद कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न उसपर जुर्माना लगाया जाए। पनी के जवाब पर विचार करने के बाद, रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि प्रावधानों को नहीं मानने का आरोप पर्याप्त है और उसपर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

शेयर का क्या रहा हाल: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन HDFC के शेयर में भी तेजी रही और यह 1.14% बढ़कर 2561 रुपये के स्तर पर आ गया। बता दें कि HDFC और HDFC बैंक लिमिटेड के विलय की प्रक्रिया अब आखिरी दौर में है। बीते शुक्रवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने भी इस विलय को मंजूरी दे दी।

 

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