दिल्ली पुलिस भर्ती की उम्रसीमा में छूट संभव, कैट ने LG पर छोड़ा फैसला

राज्य

 नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) में हवलदार और वाहन चालक बनने का मौका खोने वाले युवाओं को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) से उम्रसीमा पर बड़ी राहत मिली है। न्यायाधिकरण ने उपराज्यपाल को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तर्ज पर दिल्ली पुलिस भर्ती में भी अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने पर विचार करने को कहा है।

न्यायाधिकरण के सदस्य आनंद माथुर और मनीष गर्ग की पीठ ने दिल्ली पुलिस भर्ती-2022 में शामिल होने वाले करीब 300 युवाओं की याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया है। पीठ ने दिल्ली पुलिस के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसके तहत आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने की मांग को खारिज कर दिया था।

न्यायाधिकरण ने कहा है कि दिल्ली का प्रशासक होने के नाते और दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम- 1980 के मुताबिक, किसी भी तरह की छूट देने की शक्ति उपराज्यपाल के पास है। उम्मीद है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर सीएपीएफ में अधिकतम उम्र सीमा में मिली छूट दिल्ली पुलिस में भी मिल सकती है।

 

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