AAP के एक और विधायक जाएंगे जेल? लॉ स्टूडेंट को पीटने के केस मेंअखिलेश पति त्रिपाठी दोषी करार

देश

नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने लॉ स्टूडेंट को पीटने के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी को दोषी करार दिया है। हालांकि, कोर्ट ने विधायक को एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोपों से बरी कर दिया है। अखिलेशपति त्रिपाठी दिल्ली की मॉडल टाउन विधानसभा सीट से विधायक हैं।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने अपने फैसले में कहा, ''अभियोजन पक्ष ने धारा 323 आईपीसी के तहत अपराध के लिए आरोपी त्रिपाठी के अपराध को संदेह से परे साबित कर दिया है और उन्हें उसी के लिए दोषी ठहराया गया है, जबकि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) में आईपीसी की धारा 341/506 (1) और धारा 3 (1) के तहत अपराध से बरी हो चुके हैं।'' रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट 16 मार्च, 2023 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे शनिवार को सुनाया गया। त्रिपाठी की सजा पर बहस 13 अप्रैल को होगी।

वहीं, अदालत ने विधायक को एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोपों से बरी करते हुए कहा, ''इस मामले की परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष के मामले पर विश्वास करना मुश्किल है कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता के खिलाफ जाति संबंधी कोई टिप्पणी की थी, बहुत कुछ शिकायतकर्ता को अपमानित करने या डराने का कोई इरादा दिखाने के लिए कम है क्योंकि वह अनुसूचित जाति से संबंधित है। हालांकि, शिकायतकर्ता ने आरोपी द्वारा जाति के नाम पर गाली देने के बारे में कहा था, लेकिन उपरोक्त मामलों की परिस्थितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अपराधों को वर्तमान मामले में स्थापित नहीं कहा जा सकता है।'' अदालत ने 'आप' विधायक त्रिपाठी को 10 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति और आय का हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और सरकार को सात दिनों के भीतर अभियोजन एजेंसी द्वारा किए गए खर्चों का हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

क्या है मामला?

शिकायतकर्ता संजीव कुमार ने आरोप लगाया था कि 7 फरवरी, 2020 को लगभग रात 11:35 बजे, जब वह अपने दोस्त राज किशोर के साथ अपने घर जा रहा था, तभी त्रिपाठी ने अपने समर्थकों के साथ उन्हें लाल बाग में झंडेवालान चौक पर रोक लिया। उन्होंने उसकी स्कूटी की चाबी छीन ली और उसे बुरी तरह पीटा। दिल्ली में 8 फरवरी 2020 को विधानसभा चुनाव होने थे।

 

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