भोपाल
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि आउटसोर्स के माध्यम से विद्युत वितरण कम्पनियों में नियोजित आईटीआई उत्तीर्ण लाइनमेन के लिये जोखिम भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया गया है। इन्हें श्रम आयुक्त द्वारा कुशल वर्ग के श्रमिकों के लिये लागू प्रतिमाह वेतन के अतिरिक्त एक हजार रूपये का जोखिम भत्ता दिया जायेगा। इस अतिरिक्त राशि पर किसी प्रकार का सेवा शुल्क देय नहीं होगा।
आईटीआई उत्तीर्ण तथा वितरण कम्पनी में आउटसोर्स से नियोजित श्रमिकों को विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने एवं इस संबंध में आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इस वर्ग में नियोजन की पात्रता होगी।
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