भोपाल
राज्य के मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के प्रदेश, संभाग, जिला, तहसील, विकासखंड शाखा के पदाधिकारियों को तबादलों से छूट का लाभ चार साल से अधिक नहीं मिलेगा। इसके बाद इन पदाधिकारियों के भी तबादले हो सकेंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्ष, कलेक्टर, कमिश्नर को निर्देश जारी किए है। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के बाद पदाधिकारियों को दो पदावधि के लिए चार वर्षो तक तबादलों से छूट का लाभ मिल सकेगा। पूरे सेवाकाल में नियमानुसार किसी भी पदाधिकारी को दो पदावधि के लिए इस छूट का लाभ मिलेगा। चार वर्ष से अधिक पदस्थापना अवधि पूर्ण होने पर प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। संगठन के पदों में नियुक्ति की पूर्व सूचना के संबंध में सक्षम अधिकारी की संतुष्टि का आधार मुख्य होगा।
मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा निर्वाचन के बाद निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची उनके कार्यकाल सहित संबंधित कलेक्टर को दी जाएगी। इसके साथ-साथ संबंधित विभाग प्रमुख जहां वे कार्यरत हो तथा सामान्य प्रशासन विभाग कर्मचारी कल्याण संगठन को तीस अप्रैल की स्थिति में सौंप दी गई हो उन्हीं पदाधिकारियों को स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा।
मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के प्रदेश, संभाग, जिला, तहसील एवं विकासखंड स्तर के पदाधिकारियों का निर्वाचन, मनोनयन नियुक्त्ति किए जाने संबंधी आदेश एकजाई रूप से अद्यतन जानकारी निश्चित समयावधि 15 मई 2023 के पूर्व आवश्यक रुप से उपलब्ध कराना होगा। यह सूची निर्धारित समयावधि में ही स्वीकार की जाएगी। इसके बाद प्राप्त सूची पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।
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