भोपाल
राज्य सरकार ने अधिसूचित कृषि उपज तुअर, जो राज्य के बाहर से आयातित मंडी क्षेत्र में स्थापित दाल मिलों में लाई गई हो, को मंडी फीस के भुगतान से पूर्णत: छूट प्रदान की है। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 31 मार्च 2024 तक प्रवृत्त होगी।
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