बकरीद की कुर्बानी के लिए नियम जारी, अवशेष ले जाने के लिए करना होगा ये

उत्तर प्रदेश राज्य

अलीगढ़
अलीगढ़ में बकरीद पर दी जाने वाली कुर्बानी को लेकर मिश्रित आबादी के लिए नगर निगम ने एडवाइजरी जारी की है। जिसमें कहा गया है कि आवारा पशु खुले न छोड़े व अपशिष्ट को ढककर ले जाएं। अवशेष ले जाने के लिए ट्रेक्टर के पीछे भी टैम्पों टिपर चलेगा। नगर आयुक्त अमित आसेरी ने बताया तीन दिन कुर्बानी को देखते हुये अवशेष ढककर ले जाना और अवशेष ले जाने वाले वाहन के पीछे एक रिजर्व वाहन को चलाये जाने की व्यवस्था की गयी है ताकि सड़क पर अवशेष किसी भी हाल में न गिरें।

इसके लिये पूरी प्लानिंग करते हुये अपशिष्ट के निस्तारण को नगर निगम अलीगढ़ ने चैलेंज के रूप में लिया है। विशेष रूप से मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा ठोस कदम उठाए गए हैं। कुर्बानी के अपशिष्ट के निस्तारण के लिये 47 स्थानों पर कूड़ेदान, 25 पॉइंट पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े कराए जाने के साथ साथ 50 टाटा एस टेम्पो 5 छोटे टिपर 25 ट्रैक्टर को मुस्लिम क्षेत्रों में मूवमेंट पर लगाया है। अपशिष्ट के निस्तारण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए लगातार तीन दिन राउंड दा क्लॉक 30 ड्राइवर 4 मैकेनिकल लोडर 6 जेसीबी मशीन 4 बड़े टाटा टिपर 2 मिनी रोबर्ट वाहन और 3 डंपर प्रेसर वाहन लगाए गए है।
 
बकरीद पर आवारा पशुओं की रोकथाम के लिये नगर स्वास्थ्य अधिकारी और पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी को सघनता से पशुपालकों से पशुओं को बाडे में बाधकर रखने के निर्देश दिये गये हैं। जो पशुपालक ऐसा नहीं करते है व पशुओं के कारण कोई भी अप्रिय घटना होती है तो सम्बन्धित पशुपालक पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

कुर्बानी के अपशिष्ट के निस्तारण को बनाया कंट्रोल रूम
नगर निगम के कंट्रोल रूम को राउण्ड दॉ क्लॉक एक्टिव रखा गया है। जिसमें 18002747047, 7500441344 05712750250 नंबरों पर सूचना दी जा सकती है। किसी भी तरह की लापरवाही की शिकायत के साथ अन्य जानकारी दी जा सकती है।

 

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