ओडिशा सरकार ने किया जीएसटी बिल में संशोधन, करदाताओं को मिलेगी राहत

देश

ओडिशा
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को ओडिशा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी, जिसमें प्रावधानों को सरल बनाने और राज्य में करदाताओं और कर अधिकारियों को कुछ सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है।

इस विधेयक में अपीलीय न्यायाधिकरण की क्षेत्रीय पीठों या राष्ट्रीय पीठों या क्षेत्रीय पीठों के बजाय प्रमुख पीठों और राज्य पीठों के निर्माण को भी सक्षम बनाया गया है। अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत गठित वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण को ओजीएसटी अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने का भी प्रावधान किया गया है।

 संशोधन के साथ, कुछ अपराधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया है, ताकि अपराधों के लिए अभियोजन शुरू करने के लिए मौद्रिक सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया जा सके। इसके मुताबिक, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बिना चालान जारी करने से संबंधित अपराधों में शामिल व्यक्तियों को अपराधों के शमन के विकल्प से बाहर रखा गया है।
 

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry