30 जून से पहले आधार से लिंक करा लें पैन कार्ड, नहीं तो बेकार हो जाए आपका ?

बिज़नेस

नई दिल्ली
आज के समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड बहुत जरूरी दस्तावेज है। आपको कोई भी काम के लिए इन दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। आप जब आईटीआर फाइल करते हैं या फिर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तब भी आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत होती है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अब अनिवार्य हो गया है।

सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की है। अगर आपने अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड से अभी तक लिंक नहीं करवाया है तो आप जल्द ही ये काम कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भविष्य में परेशानी उठानी पड़ेगी, साथ ही 30 जून के बाद आधार को पैन कार्ड से लिंक करने पर आपको चालान भी देना होगा।

वहीं अगर आप ये काम पूरा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। एक तरह से ये बेकार हो जाएगा। इनकम टैक्स विभाग ने 2007 से पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। अगर आप कंप्यूज हैं कि आपका आधार कार्ड पैन से लिंक है या नहीं तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए।

पैन आधार लिंक स्टेट्स करें चेक

  • अगर आपको मालूम नहीं है कि आपका आधार कार्ड पैन से लिंक है या नहीं तो आप एक बार स्टेट्स जरूर चेक करें। आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस क्या है?
  •     आपको सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के अधिकारिक वेबसाइट www.incoएमetax.gov.in पर विजिट करना है।
  •     यहां आपको Quick सेक्शन में दूसरे नंबर पर ही आधार स्टेट्स का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें।
  •     आप जैसे ही इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो एक नया पेज खुलेगा।
  •     इस पेज पर आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा।
  •     अगर आपका पैन आधार से लिंक होगा तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तब आपको अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना होगा।
  •  

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry