प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन आमंत्रितअंतिम तिथि 31 जुलाई 2023

मध्य प्रदेश राज्य

डिंडौरी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2023 के क्रियान्वयन हेतु कृषकों के फसल बीमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 31 जुलाई 2023 निर्धारित है। जिले के समस्त विकासखंडों के आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों एवं समस्त राष्ट्रीयकृत बैंको में दिनांक 31 जुलाई 2023 तक फसल बीमा किया जा रहा है। अतः समस्त (ऋणी/अऋणी) कृषक संबंधित समिति में निर्धारित 31 जुलाई 2023 तक संबंधित समितियों में उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेजों सहित अपने फसलों का बीमा कराकर योजना का लाभ उठावें। शासन के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा स्वैच्छिक किया गया है। अतः कृषक स्वेच्छानुसार अपनी फसल का बीमा कराकर लाभ ले सकते है।
योजना का प्रावधानः-
      मौसम के अंत में राज्य सरकार से प्राप्त अधिसूचित फसल के उपज के आंकड़ों के आधार पर नियामानुसार क्षतिपूर्ति का निर्धारण एवं वितरण किया जाता है। संबंधित के क्रम में जिले के राजस्व एवं कृषि विभाग क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत कार्मिकों द्वारा प्रतिकूल मोसमी स्थितियों के कारण प्रभावित पटवारी हल्का व फसल में क्षति की सूची प्राथमिकता के आधार पर जिला अधिकारी को लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इन सूचनाओं के आधार पर जिला अधिकारी के निर्देशन पर प्रभावित ग्राम पंचायत व फसल क्षति की सूचना के संबंध में क्षति की अधिसूचना जारी की जाती है एवं तत्पश्चात नियामानुसार कार्यवाही संपन्न की जाती है।

खड़ी फसल में ओला वृष्टि जलभराव, भूस्खलन, बादल फटना, आकाशी बिजली से उत्पन्न आग की क्षति की स्थिति में कृषकों को 72 घंटो के अंदर क्रियान्वयन अभिकरण/संबंधित बैंक शाखा/कृषि एवं संबंधित विभाग को फसल नुकसानी की स्थिति एवं ब्यौरे के साथ सूचित करना होगा। तत्पश्चात योजना के प्रावधान अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। फसल क्षति होने पर निर्धारित समयावधि में फसल बीमा के निःशुल्क सहायता सूत्र नम्बर 18002337115 में संपर्क कर सकतें है।  योजनान्तर्गत ऋणमान प्रति हेक्टेयर एवं कृषक प्रीमियम प्रति हेक्टेयर व प्रति एकड़ इस प्रकार है।

धान असिंचित का ऋणमान 32000 रुपए प्रति हेक्टेयर, कृषक प्रीमियम दर 640 रूपये प्रति हेक्टेयर, कृषक प्रीमियम दर 256 रुपए प्रति एकड़, धान सिंचित का ऋणमान 37900 प्रति हेक्टेयर, कृषक प्रीमियम दर 758 रुपए प्रति हेक्टेयर, कृषक प्रीमियम दर 303 रुपए प्रति एकड़, मक्का का ऋणमान 23900 रुपए प्रति हेक्टेयर, कृषक प्रीमियम दर 478 रुपए प्रति हेक्टेयर, कृषक प्रीमियम दर 191 रुपए प्रति एकड़, सोयाबीन का ऋणमान 34500 रूपये प्रति हेक्टेयर, कृषक प्रीमियम दर 690 रुपए प्रति हेक्टेयर, कृषक प्रीमियम दर 276 रुपए प्रति एकड़, अरहर का ऋणमान 26200 रुपए प्रति हेक्टेयर, कृषक प्रीमियम दर 524 रुपए प्रति हेक्टेयर, कृषक प्रीमियम दर 210 रुपए प्रति एकड़, कोदो कुटकी का ऋणमान 19900 रुपए प्रति हेक्टेयर, कृषक प्रीमियम दर 398 रुपए प्रति हेक्टेयर, कृषक प्रीमियम दर 159 रुपए प्रति एकड़, तिल का ऋणमान 20000 रुपए प्रति हेक्टेयर, कृषक प्रीमियम दर 400 रुपए प्रति हेक्टेयर, कृषक प्रीमियम दर 160 रुपए प्रति एकड़ तथा उड़द/मूंग का ऋणमान 26000 रुपए प्रति हेक्टेयर, कृषक प्रीमियम दर 520 रुपए प्रति हेक्टेयर, कृषक प्रीमियम दर 208 रुपए प्रति एकड़ है। जिसके लिए पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, खसरा या बी-1 की नकल, पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड), बोनी प्रमाण पत्र (पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित) और पासबुक की छाया प्रति (जिसमें खाता नंबर एवं आईएफएससी हो) दस्तावेज आवश्यक हैं।

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