नई दिल्ली
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने बुधवार को पूरे भारत में बम विस्फोट कराने के लिए पाक समर्थित आतंकवादियों द्वारा रची गई साजिश से संबंधित इंडियन मुजाहिदीन (IM) साजिश मामले में 4 लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई। वे भारत में रहने वाले पाकिस्तान स्थित मुख्य आरोपी रियाज भटकल और यासीन भटकल सहित IM के सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध में थे। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने कहा कि चारों आरोपियों ने हैदराबाद और दिल्ली सहित महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी की थी।
विस्फोटकों के साथ-साथ हथियार और गोला-बारूद भी खरीदा। आरोपियों की पहचान दानिश अंसारी (दरभंगा, बिहार) आफताब आलम (पूर्णिया, बिहार), इमरान खान (नांदेड़, महाराष्ट्र) और ओबैद-उर-रहमान (हैदराबाद, तेलंगाना) के रूप में हुई है। 7 जुलाई को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें जनवरी और मार्च 2013 के बीच गिरफ्तार किया गया था।
बुधवार को सुनायी गयी सजा के तहत विशेष न्यायाधीश ने आरोपी दानिश अंसारी पर दो हजार रुपये और आफताब आलम पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. विशेष अदालत ने इससे पहले इस साल 31 मार्च को इन चारों समेत सात अन्य के खिलाफ आरोप तय किये थे। अन्य सात की पहचान यासीन भटकल, असदुल्ला अख्तर, जिया-उर-रहमान, तहसीन अख्तर और हैदर अली के रूप में की गई है। उनके खिलाफ मुकदमा जारी है.
यह मामला इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों द्वारा रची गई साजिश से संबंधित है, जो देश में विभिन्न विस्फोटों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें मार्च 2006 के वाराणसी विस्फोट, जुलाई 2006 के मुंबई सिलसिलेवार विस्फोट, वाराणसी, फैजाबाद और यूपी अदालतों में सिलसिलेवार विस्फोट शामिल हैं। नवंबर 2007 में लखनऊ, अगस्त 2007 में हैदराबाद में दोहरे विस्फोट, इसके अलावा जयपुर सीरियल ब्लास्ट, दिल्ली सीरियल ब्लास्ट और 2008 में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट। एनआईए ने कहा कि 2010 के चिन्नास्वामी, बेंगलुरु स्टेडियम विस्फोट और 2013 के हैदराबाद दोहरे विस्फोट के पीछे भी आईएम का हाथ था।
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