महाकाल की सवारी पर थूकने वाले आरोपियों का मकान तोड़ने पहुंचा प्रशासन, बजे ढोल नगाड़े

मध्य प्रदेश राज्य

उज्जैन

बाबा महाकाल की सवारी पर थूकने और कुल्ला कर पानी फेंकने वाले तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने सोमवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड विधान की धारा-1860 के तहत 295 ए, 153 ए, 296 और 505 के तहत प्रकरण दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दो नाबालिगों को बाल संप्रेक्षण गृह और एक बालक को सेंट्रल जेल भैरवगढ़ पहुंचाने के बाद पुलिस ने बुधवार सुबह इनके मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की।

 सुबह पुलिस इन आरोपियों के मकान तोड़ने के लिए ढोल बजाकर पहुंची थी। मकान तोड़ने की कार्रवाई के दौरान नगर निगम का अमला ढोल धमाकों के साथ आरोपियों के घर पुलिस बल और पोकलेन, जेसीबी के साथ पहुंचा। जहां, उन्होंने मकानों को गिराने की कार्रवाई की।

खंगाला गया था रिकॉर्ड
 नगर निगम और प्रशासन के अफसरों ने मकानों को तोड़ने के लिए मंगलवार को ही इन मकानों के दस्तावेज खंगाले थे। जिनमें दो मकानों में विसंगति सामने आई थी जिसके बाद आज यह मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई।

जेसीबी से उतारा सामान
पुलिस जैसे ही टंकी चौक स्थित सुपर गोल्ड बेकरी के पास स्थित आरोपियों का मकान तोड़ने पहुंची, तो मकान में रह रहे लोगों ने मकान से सामान निकालने के लिए कुछ समय मांगा, जिसके बाद जेसीबी से मकान में रखें कूलर, एसी, फ्रीज और अन्य सामान बाहर निकाला गया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) आकाश भूरिया ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में दो नाबालिग समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। भूरिया के अनुसार, घटना के संबंध में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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